नई दिल्ली, जुलाई 17 -- सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री एवं जनता दल (सेक्यूलर) नेता एच.डी. कुमारस्वामी के खिलाफ अवमानना की कार्यवाही पर गुरुवार को रोक लगा दी। न्यायमूर्ति पंकज मिथल और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी. वराले की पीठ ने कर्नाटक हाईकोर्ट के 17 अप्रैल के आदेश के खिलाफ केंद्रीय मंत्री कुमारस्वामी की याचिका पर संज्ञान लिया और गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) 'समाज परिवर्तन समुदाय को नोटिस जारी किया। एनजीओ का प्रतिनिधित्व वकील प्रशांत भूषण कर रहे हैं। एनजीओ ने बिदादी के केथागनहल्ली गांव में कुमारस्वामी और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा बड़े पैमाने पर भूमि अतिक्रमण का आरोप लगाया है। शीर्ष अदालत ने इस बात का संज्ञान लिया कि एक खंडपीठ द्वारा पारित 14 जनवरी, 2020 के आदेश की कथित अवज्ञा के लिए हाईकोर्ट के समक्ष अवमानना कार्यवाही लंबित है। पीठ ने कहा कि...
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