लखनऊ, अगस्त 26 -- उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुपालन और भारत सरकार की ओर से जारी पशु जन्म नियंत्रण नियम 2023 के तहत नगर निगम ने सोमवार को नई गाइड लाइन जारी कर दी। शहर में कुत्तों के काटने की घटनाओं को रोकने और व्यवस्थित प्रबंधन के उद्देश्य से नई गाइड लाइन जारी की गई है। नगर निगम के पशु कल्याण अधिकारी डॉ अभिनव वर्मा ने सोमवार को गाइडलाइन जारी कर इसका कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया। नगर निगम की गाइडलाइन और सलाह के मुताबिक, सभी आवासीय कल्याण समितियों (आरडब्ल्यूए) और अपार्टमेंट मालिक संघों को पशु जन्म नियंत्रण नियम 2023 के पैरा 20 का पालन करना होगा। इसके तहत स्थानीय नागरिकों और भोजन कराने वालों की मदद से ऐसे स्थान तय किए जाएंगे जहाँ कुत्तों को भोजन दिया जा सके। यह भोजन स्थल बच्चों और बुजुर्गों की आवाजाही वाले इलाकों से दूर होंगे और न ही प...