नई दिल्ली, अगस्त 22 -- दिल्ली-एनसीआर के कुत्तों को सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को बड़ी राहत दी। सर्वोच्च अदालत ने 11 अगस्त के निर्देशों में बदलाव करते हुए कहा है कि सभी कुत्तों को शेल्टर होम में नहीं रखा जाएगा, बल्कि टीकाकरण के बाद उन्हें पुराने स्थानों पर छोड़ना होगा। हालांकि, रेबीज से ग्रस्त और बेहद आक्रामक स्वभाव के कुत्तों को शेल्टर होम में रखा जा सकेगा। देश की सबसे बड़ी अदालत ने यह भी कहा है कि अब पशु प्रेमी कुत्तों को सार्वजनिक स्थानों पर खाना नहीं खिला पाएंगे। अथॉरिटीज को डॉग फीडिंग सेंटर बनाने को कहा गया है, जहां उन्हें खाना खिलाया जा सकता है। जस्टिस विक्रम नाथ, संदीप मेहता और एनवी अंजारिया की बेंच ने कहा कि कुत्तों को कृमिनाशक दवा और टीकाकरण के बाद ही शेल्टर हाउस से छोड़ा जाएगा। 11 अगस्त के आदेश में संशोधन करते हुए लावारिस कुत्तों ...
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