नई दिल्ली, जनवरी 13 -- सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि लावारिस कुत्तों के हमले से होने वाली किसी भी चोट, नुकसान या मौत के लिए नगर निगम/निकाय और कुत्तों को खाना खिलाने वालों पर जिम्मेदारी डालेंगे। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि वह लावारिस कुत्तों से होने वाली घटनाओं के लिए राज्य सरकारों/नगर निकायों से पीड़ितों को भारी मुआवजा देने को कहेंगे क्योंकि उसने पिछले पांच सालों से लावारिस कुत्तों/जानवरों से जुड़े कानून/नियमों को लागू करने में पूरी तरह से विफल रही है। जस्टिस विक्रम नाथ, संदीप मेहता और एन.वी. अंजारिया की विशेष पीठ ने कहा कि जो लोग लावारिस कुत्तों को लेकर परेशान हैं, उन्हें कुत्तों को अपने घर ले जाना चाहिए, न कि खुले में घूमने, काटने और लोगों को डराने के लिए छोड़ देना चाहिए। पीठ लावारिस कुत्तों की समस्या से जुड़े मामले में सुनवाई के द...