मुंबई, मई 29 -- देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में कुत्ते के काटने की घटना में अदालत ने अपना फैसला सुनाया है। कोर्ट ने एक 40 साल के व्यक्ति को उसके पालतू कुत्ते के द्वारा पड़ोसी को लिफ्ट में काटे जाने के मामले में चार महीने की कठोर कैद और 4,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। यह मामला शहर के वर्ली स्थित अल्फा अपार्टमेंट्स का है। आरोपी ऋषभ पटेल को जानबूझकर चोट पहुंचाने और पालतू जानवर के साथ लापरवाही बरतने के आरोप में दोषी ठहराया गया है। मजिस्ट्रेट सुहास भोसले ने कहा, "CCTV फुटेज में साफ दिखता है कि आरोपी अपने ही पालतू कुत्ते को जबरन लिफ्ट में घसीटता है। इससे साफ है कि उसे न तो अपने पालतू जानवर की चिंता थी, न ही लिफ्ट में मौजूद लोगों की।" उन्होंने आगे कहा, "ऐसे कृत्य के लिए अदालत बहुत अधिक नरमी नहीं बरत सकती।" घटना तीसरी मंजिल पर लिफ्ट के दरवा...
Click here to read full article from source
To read the full article or to get the complete feed from this publication, please
Contact Us.