संवाददाता, मई 24 -- यूपी के शामली में आवारा कुत्ते के काटने से व्यक्ति की मौत के मामले में जिला उपभोक्ता फोरम ने कांधला नगर पालिका प्रशासन की लापरवाही मानते हुए ईओ पर 3.10 लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है। इसमें दो लाख रुपये मानसिक क्षति और दस हजार रुपये वाद खर्च के लिए वादी मृतक की पत्नी को दिए जाने और एक लाख रुपये राजकीय कोष में जमा करने के आदेश दिए है। मृतक की पत्नी ने पति की मौत के बाद इंसाफ के लिए लंबी लड़ाई लड़ी। उन्होंने इस मामले में चार लोगों को पार्टी बनाया था। जिसमें फोरम ने तीन पर वाद निरस्त कर नगर पालिका को जिम्मेदार ठहराया है। कांधला कस्बे की जाट कॉलोनी निवासी राजबीरी पत्नी स्व. प्रमोद कुमार ने साल 2018 में जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग में सीएमओ शामली, सीएचसी प्रभारी कांधला, ईओ नगर पालिका कांधला और जिलाधिकारी शामली के खिलाफ...
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