प्रतापगढ़ - कुंडा, जून 16 -- प्रतापगढ़, संवाददाता। स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष राम नारायण, सदस्य शशिकांत त्रिपाठी, सदस्य सुमन पांडेय की कोर्ट ने कुत्ता काटने के बाद मृत किसान की पत्नी को बीमा कंपनी की ओर से कृषक बीमा लाभ ब्याज सहित अदा करने का आदेश दिया गया है। अंतू थाना क्षेत्र के सड़वा चंडिका गांव में रहने वाले सुरेंद्र बहादुर सिंह को मई वर्ष 2018 में गांव के पास ही कुत्ते ने काट लिया था। लखनऊ के मेडिकल कॉलेज में इलाज के दौरान मौत होने के बाद के शव का पोस्टमार्टम कराया गया था। मृतक की पत्नी सरोज सिंह की ओर से एक इंश्योरेंस कंपनी कटरा प्रयागराज से कृषक बीमा का लाभ प्रदान करने के लिए आवेदन किया गया। डीएम की कमेटी की ओर से 4 मार्च 2020 को बीमा कंपनी को पांच लाख रुपये अदा करने की मांग बीमा कंपनी से की गई। बीमा कंपनी ने बताया कि पत्रावली में ...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.