आदित्यपुर, जनवरी 31 -- चांडिल, संवाददाता। ईचागढ़ राजघराने से संबंध रखने वाले 32 वर्षीय कुणाल शाहदेव की हत्या के मामले में न्यायालय ने ईचागढ़ निवासी गुरुपद यादव उर्फ गिड्डू यादव को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अनुमंडलीय न्यायालय चांडिल में गुरुवार को मामले पर सजा सुनाते हुए जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश सचिंद्र नाथ सिन्हा ने अभियुक्त को उम्रकैद के साथ 20 हजार रुपये का अर्थदंड और धारा 27 आर्म्स एक्ट में चार वर्ष की सजा और दस हजार रुपये जुर्माना लगाया है। केस का संचालन और अभियोजन चांडिल के अपर लोक अभियोजक हर्ष वर्धन के द्वारा किया गया। सटाकर मारी गई थी गोली : ईचागढ़ गांव में 26 मई 2022 को कुणाल शाहदेव की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी। उस वक्त वह अपनी बुलेट मोटरसाइकिल से गौरांगकोचा से ईचागढ़ व लेपाटांड़ के बीच चतुर्मुखी शिवमंदिर के पास स्थित अपने फ...