मुजफ्फरपुर, सितम्बर 23 -- मुजफ्फरपुर, हिन्दुस्तान प्रतिनिधि। कुढ़नी थाना के एक गांव में दुष्कर्म के बाद नौ वर्षीया बच्ची की हत्या में दोषी करार रोहित कुमार सहनी (28) को विशेष पॉक्सो कोर्ट-तीन मंगलवार को सजा सुनाएगा। विशेष पॉक्सो कोर्ट-तीन के न्यायाधीश नूर सुल्ताना ने 15 सितंबर को रोहित को भारतीय न्याय संहिता की धारा- 65 (2) (12 वर्ष से कम उम्र की लड़की से दुष्कर्म करने), 103 (1) (हत्या), 118 (2) (गंभीर रूप से जख्मी करने), 303 (2) (बच्ची का लॉकेट चोरी करने) और पॉक्सो एक्ट की धारा-छह (नाबालिग पर यौन हमला) के तहत दोषी करार दिया था। सजा की बिंदू पर सुनवाई के लिए 23 सितंबर की तिथि तय की गई थी। विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो राजीव रंजन राजू ने बताया कि सजा के बिंदू पर सुनवाई के दौरान वे दोषी को फांसी की सजा देने का आग्रह कोर्ट से करेंगे। मालूम हो कि ...