मुजफ्फरपुर, अगस्त 20 -- मुजफ्फरपुर, हिप्र। कुढ़नी दुष्कर्म कांड में अभियोजन पक्ष की ओर से बुधवार को बहस शुरू नहीं हुई। बचाव पक्ष की ओर से विशेष पॉक्सो कोर्ट संख्या तीन में एक अर्जी दाखिल की गई। इसमें गवाही की प्रति उपलब्ध कराने के लिए विशेष कोर्ट से प्रार्थना की गई। विशेष कोर्ट ने इसे स्वीकार कर लिया। इसके बाद बचाव पक्ष को गवाही की प्रति उपलब्ध करा दी गई। विशेष लोक अभियोजक पॉक्सो राजीव रंजन राजू ने बताया कि गुरुवार को इस मामले में बहस शुरू होगी। विदित हो कि 26 मई को कुढ़नी थाना क्षेत्र के एक गांव में दुष्कर्म के बाद नौ वर्ष की बच्ची का गला रेत दिया गया था। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। आरोपित रोहित को पुलिस ने उसी दिन गिरफ्तार कर लिया था। उसके खिलाफ सेशन ट्रायल चल रहा है। अभियोजन पक्ष की ओर से 15 व बचाव पक्ष की ओर से चार गवाह पेश किए गए ह...
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