लोहरदगा, मई 8 -- लोहरदगा, संवाददाता। जिला प्रशासन, लोहरदगा के द्वारा कुडू प्रखंड के अंतर्गत एक नाबालिग लड़की का बाल विवाह समय रहते रोका गया। चाइल्ड हेल्पलाइन (1098) पर प्राप्त सूचना के आधार पर त्वरित कार्रवाई करते हुए प्रशासन ने विवाह स्थल पर पहुंचकर विवाह को रुकवाया। यह कार्रवाई बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 और झारखंड बाल विवाह प्रतिषेध नियमावली, 2015 के अंतर्गत की गई। लड़की और उसके माता-पिता की काउंसलिंग की गई। जिसमें उन्हें बाल विवाह के दुष्परिणामों से अवगत कराया गया। उन्हें बताया गया कि बाल विवाह न केवल कानूनन अपराध है। बल्कि यह लड़कियों के स्वास्थ्य, शिक्षा और आत्मनिर्भर भविष्य के लिए भी अत्यंत घातक है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 भारत में बाल विवाह को प्रतिबंधित करने के लिए अधिनियमित किया गया था। यह अधिनियम 18 वर्ष से कम आयु...