रांची, फरवरी 24 -- रांची, विशेष संवाददाता। कुख्यात अपराधी सुरेंद्र सिंह रौतेला उर्फ सुरेंद्र बंगाली की सजा माफी का आवेदन सरकार की ओर से खारिज किए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर हाईकोर्ट में तीन मार्च को सुनवाई होगी। सोमवार को सुरेंद्र बंगाली की ओर से पक्ष रखते हुए अदालत को बताया गया कि राज्य सजा पुनरीक्षण बोर्ड से वर्ष 2023 एवं वर्ष 2024 में भी सुरेंद्र बंगाली के आवेदन को खारिज कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट के वर्ष 2024 के जोसेफ बनाम स्टेट ऑफ़ केरल एवं अन्य का हवाला देते हुए अदालत से सुरेंद्र बंगाली के प्रीमेच्योर रिलीज का आग्रह किया गया। अदालत को बताया गया कि सजा सुनाए जाने के बाद वह 25 साल 4 माह से अधिक समय जेल में बीता चुका है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत उन्हें जेल से रिहा किया जाए। बता दें कि लालपुर थाना में हत्या से जुड़े एक माम...