प्रयागराज, अगस्त 25 -- प्रयागराज, विधि संवाददाता। अपर सत्र न्यायाधीश/अपर विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) अंजू कनौजिया की अदालत ने 9 वर्षीय बालक से अप्राकृतिक दुष्कर्म और हत्या के मामले में आरोपी होरीलाल कहार को कठोर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने आरोपी पर कुल 27 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। यह आदेश अदालत ने विशेष लोक अभियोजक सविता पाठक एवं आरोपी के अधिवक्ता के तर्कों को सुनने एवं पत्रावली पर उपलब्ध सबूत का अवलोकन करने के बाद दिया। नैनी थानाक्षेत्र के देवरख गांव निवासी दूधनाथ तिवारी का 9 वर्षीय भतीजा 14 फरवरी 2014 की शाम घर से खेलने निकला था, लेकिन फिर नहीं लौटा। अगली सुबह उसका शव गांव के दक्षिणी हिस्से में नाले के पास पड़ा मिला। शव की हालत देखकर परिजनों ने संदेह जताया कि बच्चे के साथ कुकर्म कर उसकी हत्या की गई। गांव वालों ने ...