देहरादून, जनवरी 16 -- छात्र के साथ कुकर्म के मामले में दोषी स्कूल वार्डन की सजा को कोर्ट ने बढ़ा दिया है। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश महेश चंद्र कौशिवा की अदालत ने निचली अदालत से दी गई दो वर्ष की सजा को अपर्याप्त मानते हुए उसे बढ़ाकर सात वर्ष के कठोर कारावास में बदल दिया है। इस मामले में निचली अदालत में मिली सजा के खिलाफ वार्डन ने ही अपील की थी। यह उसे उल्टा पड़ गया।दोषी वार्डन की याचिका खारिज गुरुवार को दिए फैसले में अदालत ने दोषी वार्डन की उस अपील को भी खारिज कर दिया जिसमें उसने खुद को निर्दोष बताते हुए सजा माफ करने की मांग की थी। वहीं, पीड़ित पक्ष की अपील को स्वीकार करते हुए कोर्ट ने माना कि एक शिक्षक-वार्डन के नाबालिग छात्र के साथ ऐसा कृत्य गंभीर अपराध है। अभियोजन के अधिवक्ता अरविंद कपिल के अनुसार, घटना नवंबर 2011 की है। पीड़ित छात्र देहरा...
Click here to read full article from source
इस लेख के रीप्रिंट को खरीदने या इस प्रकाशन का पूरा फ़ीड प्राप्त करने के लिए, कृपया
हमे संपर्क करें.