बदायूं, मार्च 18 -- विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट व अपर जिला जज दीपक यादव ने एक साल पुराने कुकर्म के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही दोषी पर 61 हजार का जुर्माना भी लगाया। जुर्माने से आधी धनराशि पीड़ित को उसके चिकित्सा व्यय के रूप में देने का आदेश दिया। अभियोजन पक्ष के अभियोजक अमोल जौहरी, वीरेंद्र कुमार भारती व प्रदीप वर्मा के अनुसार थाना कोतवाली निवासी एक व्यक्ति ने पांच फरवरी 2024 को रिपोर्ट दर्ज कराई कि उसका छह वर्षीय पुत्र घर के सामने खेल रहा था। साढ़े तीन बजे करीब मोहल्ले का रहने वाला अंशु पीड़ित को उठा कर ले गया। जिसको ले जाते हुए करण नाम के व्यक्ति ने देख लिया था। पीड़ित बालक को देखने के लिए कई और लोग साथ गए थे तभी उन्होंने देखा कि अंशु ने पीड़ित की हाथ मफलर से बांध रखे हैं और उसके साथ कुक...