कुशीनगर, जून 28 -- कुशीनगर। जिला कृषि अधिकारी डॉ. मेनका ने समस्त पंजीकृत कीटनाशक विक्रेताओं को निर्देशित किया है कि कीटनाशी का व्यापार करने के लिए अपने अधिष्ठान पर जिस कम्पनी या थोक विक्रेता द्वारा कृषि निवेश क्रय किया जाता है, उससे सम्बन्धित कम्पनी प्रतिनिधि से या सम्बंधित थोक विक्रेता से बिल अनिवार्य रूप से लिया करें। उसे अपने पास सुरक्षित रखें, ताकि निरीक्षण के समय पहुंचे अधिकारी द्वारा बिल मांगे जाने पर प्रस्तुत कर सकें। उन्होंने कहा कि समस्त कीटनाशक विक्रेता केवल उन्ही कीटनाशी रसायनों की खरीद-बिक्री करेगें, जिनका अधिकार पत्र (पीसी) उनके कीटनाशी प्राधिकार पत्र पर अंकित है। साथ ही समस्त कीटनाशक विक्रेताओं द्वारा कृषि निवेश का विक्रय करते समय कैश मैमो कृषकों को अनिवार्य रूप से दिया करें। ग्रो सेफ फूड अभियान के अन्तर्गत संबन्धित बैनर-पोस...