देवरिया, जून 27 -- देवरिया, निज संवाददाता। जिला कृषि रक्षा अधिकारी ने कहा कि जनपद के सभी कीटनाशक विक्रेता अपने प्रतिष्ठान पर स्टॉक एवं रेट बोर्ड, भंडार पंजिका, कीटनाशकों की खरीद की बिल, वैध निर्माता कंपनियों के प्राधिकरण पत्र तथा वैध लाइसेंस जरूर रखें। कृषकों को कीटनाशकों की बिक्री करते समय बिल, कैश मेमो, क्रेडिट मेमो या पक्की रसीद अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जाए। निरीक्षण में उक्त नियमों का पालन नहीं करने पर संबंधित विक्रेताओं के विरुद्ध कीटनाशी अधिनियम 1968 एवं नियमावली 1971 के प्रावधानों के अंतर्गत कठोरतम कार्रवाई की जाएगी।

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