गोरखपुर, जुलाई 24 -- गोरखपुर, मुख्य संवाददाता जनपद में कीटनाशी अधिनियम 1968 और नियमावली 1971 के उल्लंघन के चलते 10 प्रतिष्ठानों के कीटनाशी अनुज्ञप्ति प्रमाण पत्र निरस्त कर दिए गए हैं। संबंधित फर्मों को कई बार नोटिस, व्हाट्सएप और कॉल के माध्यम से भौतिक सत्यापन के निर्देश दिए गए थे, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने दस्तावेज़ प्रस्तुत नहीं किए। जिला कृषि रक्षा अधिकारी के दौरान प्रतिष्ठान भी बंद पाए गए। जिला कृषि रक्षा अधिकारी डॉ. आरडी वर्मा ने बताया कि एबीएस एग्रो सल्यूशन मुस्तफाबाद जोगिया पाली, सेकरेट रिवा एग्रो टेक्नोलाजी प्राइवेट लिमिटेड मोदीगंज कैम्पियरगंज, शहीद बन्तु सिंह किसान सेवा केंद्र अयोध्या चक सरदारनगर, दुबे कृषि बीज भंडार गोला रोड बड़हलगंज, फ्यूचर रिटेल लिमिटेड मोहद्दीपुर थाना कैंट, किसान सीड कंपनी अराजी चौरी उनवला पिपराइच, अनुराग खाद...