नई दिल्ली, दिसम्बर 12 -- दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को आंध्र प्रदेश के उपमुख्यमंत्री पवन कल्याण की उस याचिका पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को सात दिन में कार्रवाई करने का निर्देश दिया है, जिसमें उन्होंने अपने व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा के लिए गुहार लगाई है। इस बारे में निर्देश देते हुए जस्टिस मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने बताया कि कल्याण पहले ही सोशल मीडिया मध्यस्थों के समक्ष अपनी शिकायत रख चुके हैं। इससे पहले अभिनेता अजय देवगन के मामले में भी अदालत ने स्पष्ट किया था कि ऐसे मामलों में शिकायतकर्ता को पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के पास अपनी शिकायत दर्ज करानी चाहिए, फिर अदालत का रुख करना चाहिए। पवन कल्याण के मामले में भी उच्च न्यायालय ने सोशल मीडिया मध्यस्थों को निर्देश दिया कि वे कल्याण की याचिका को IT (मध्यस्थ दिशानिर्देश एव...