आगरा, जुलाई 11 -- लोन की किस्त गबन और धमकी देने के आरोप में दो व्यक्तियों पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। एसीजेएम-6 की अदालत ने थानाध्यक्ष सैंया को मुकदमा दर्ज कर जांच करने के आदेश दिए हैं। मंगोली कलां, फतेहपुर सीकरी निवासी नवल किशोर ने अधिवक्ता योगेंद्र प्रताप सिंह के माध्यम से अदालत में प्रार्थना पत्र दिया। उन्होंने बताया कि वह मिडलैंड मैक्रोफिन लिमिटेड की सैंया शाखा में क्लास्टर मैनेजर हैं। संस्था गरीब महिलाओं को अति लघु लोन देती है। आरोप है कि सेंटर ऑफिसर पद पर कार्यरत दोनों आरोपियों ने 62,459 रुपये की किस्त वसूल की, लेकिन कार्यालय में जमा नहीं कर गबन कर लिया। विरोध करने पर उन्हें गाली-गलौज और जान से मारने की धमकी दी गई। इसके बाद उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

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