लखनऊ, नवम्बर 11 -- लखनऊ, विशेष संवाददाता जो लोग एकमुश्त बकाया राशि नहीं जमा कर सकते हैं, उन्हें राहत देने के लिए मासिक किस्तों में भुगतान की सुविधा दी जाएगी। एक विकल्प 500 रुपये मासिक भुगतान का है और दूसरा 750 रुपये। हालांकि, अगर किसी उपभोक्ता को महीने की 15 तारीख को बिल नहीं मिलता है तो उसे उसी महीने की 25 तारीख तक तय श्रेणी के मुताबिक भुगतान करना होगा। ऊर्जा मंत्री ने मंगलवार को बताया कि योजना के दौरान विभाग ज्यादा बिलिंग या कम बिलिंग वाले मामलों के बिलों का भी संशोधन किया जाएगा। ज्यादा बिल वाले मामले सिस्टम से निकले बिल के आधार पर तय होंगे जबकि कम बिलिंग वाले मामलों के लिए एक विशेष सेल गठित होगी। मंत्री ने कहा कि यह केवल एक छूट योजना नहीं बल्कि उपभोक्ता के विश्वास और पारदर्शिता को फिर से स्थापित करने की मुहिम है। बिलिंग व्यवस्था से इन ...