गिरडीह, अप्रैल 2 -- जमुआ, प्रतिनिधि। खोरीमहुआ एसडीएम अनिमेष रंजन ने कहा है कि झारखण्ड उच्च न्यायालय के आदेश से डीजे के प्रयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आगामी त्योहार एवं अन्य किसी भी कार्यक्रम में डीजे नहीं बजाना है। कोर्ट के आदेश के बावजूद डीजे बजाने पर संबंधित लोगों पर कानूनी कार्रवाई की जायेगी। इस संबंध में अनुमंडल दण्डाधिकारी ने संपूर्ण अनुमंडल क्षेत्र के थाना प्रभारी, ओपी प्रभारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचलाधिकारी आदि को पत्र भेजकर कार्रवाई करने को कहा है। पत्र में साफ-साफ निर्देश दिया गया है कि डीजे बजाने वाले के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जनता से अपील की गई है कि आप सभी प्रशासन को इस मामले में सहयोग करें।

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