सहरसा, जून 11 -- सहरसा, नगर संवाददाता। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा-397 में निहित प्रावधानो के प्रभावकारी कार्यान्वयन के संबंध में उल्लेख किया गया है कि सभी लोक या प्राईवेट अस्पताल, चाहे वे केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, स्थानीय निकायों या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा चलाये जा रहो, किसी भी अपराध के पीड़ितों को तुरंत प्राथमिक चिकित्सा या चिकित्सा उपचार मुफ्त प्रदान करेंगे। भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा-64, 65, 66, 67, 68, 70 या 71 या धारा-124 की उप-धारा (1) के अधीन या लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम पाक्सो 2012 की धारा 4,6,8 और 10 के अधीन आने वाले किसी अपराध के पीड़ितों को तुरंत निःशुल्क प्राथमिक या चिकित्सीय उपचार उपलब्ध करायेंगे तथा ऐसी घटना की तुरंत सूचना पुलिस को करेंगे।कोसी डीआईजी मनोज कुमार ने इस सबंध में बताया...