नई दिल्ली, अगस्त 11 -- दिल्ली में लावारिस कुत्तों की समस्या को बेहद गंभीर बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बड़ा आदेश दिया। सर्वोच्च अदालत ने 8 सप्ताह के भीतर सभी लावारिस कुत्तों को पकड़कर 'डॉग शेल्टर' में भेजने का आदेश दिया है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने यह भी साफ किया कि यदि किसी व्यक्ति या संस्था की ओर से कुत्तों को पकड़ने में बाधा डाली गई तो उसके खिलाफ ऐक्शन लिया जाएगा। अदालत ने पूछा कि क्या ऐसे लोग उन्हें वापस ला सकते हैं जो रेबीज का शिकार हो गए? कुत्तों के काटने की घटनाओं से निपटने के लिए कई निर्देश पारित करते हुए जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की पीठ ने कहा कि फिलहाल लगभग 5,000 आवारा कुत्तों के लिए शेल्टर बनाए जाने चाहिए और कुत्तों के बधियाकरण और टीकाकरण के लिए पर्याप्त संख्या में कर्मचारी तैनात किए जाने चाहिए। पीठ ने...