नई दिल्ली, मार्च 4 -- नई दिल्ली। विशेष संवाददाता सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी को 'मियां-तियां और 'पाकिस्तानी कहना अनुचित होने के साथ-साथ गलत है, लेकिन यह धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का अपराध नहीं है। शीर्ष अदालत ने झारखंड सरकार के एक कर्मचारी की शिकायत पर एक व्यक्ति के खिलाफ दर्ज मुकदमा को रद्द करते हुए यह टिप्पणी की है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने कहा है कि 'सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि अपीलकर्ता हरि नंदन सिंह के खिलाफ कोई अपराध नहीं बनता है। पीठ ने कहा है कि अपीलकर्ता हरि नंदन सिंह द्वारा शिकायतकर्ता के लिए 'मिया-तियां और 'पाकिस्तानी शब्द कहकर उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने का आरोप है, तो निस्संदेह इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल अनुचित है, लेकिन यह शिकायतकर्ता की धार्मिक ...