रांची, अक्टूबर 10 -- रांची, विशेष संवाददाता। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस पर शुक्रवार को रिनपास में रांची जिला विधिक सेवा प्राधिकार (डालसा) की ओर से विधिक जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में डिप्टी एलएडीसी (लीगल एड डिफेंस काउंसल) राजेश कुमार सिन्हा ने मेंटल हेल्थ केयर एक्ट, 2017 की प्रमुख धाराओं की जानकारी दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति को भी समाज में सम्मानपूर्वक जीने का अधिकार है। सिन्हा ने कहा कि किसी भी व्यक्ति के साथ अमानवीय व्यवहार करना या उसके अधिकारों का हनन करना कानूनन दंडनीय अपराध है और इस एक्ट के तहत दोषी पाए जाने पर सजा का प्रावधान है। उन्होंने यह भी बताया कि रिनपास और सीआईपी में डालसा का लीगल एड क्लिनिक संचालित है, जहां पैरालीगल वॉलेंटियर्स (पीएलवी) जरूरतमंदों को निःशुल्क कानूनी सहायता ...