विधि संवाददाता, दिसम्बर 4 -- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जमानत अर्जियों पर पुलिस की ओर से इंस्ट्रक्शन (जानकारी) आने में देरी पर नाराजगी जताई है। इससे याचिकाओं के निस्तारण में बेवजह विलम्ब होता है। कोर्ट ने डीजीपी को सर्कुलर जारी कर सभी जिला पुलिस प्रमुखों को निर्देश देने को कहा है कि इंस्ट्रक्शन भेजने में किसी भी प्रकार की लापरवाही न की जाए। यदि ऐसा होता है तो संबंधित अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। बलिया के विनोद राम की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति अरुण कुमार सिंह देशवाल ने कहा कि किसी आरोपी की स्वतंत्रता को सिर्फ इसलिए कम नहीं किया जा सकता कि पुलिस अधिकारियों ने कोर्ट को जरूरी जानकारी देने में लापरवाही की। याची के मामले में गत आठ अक्टूबर को सुनवाई में अपर शासकीय अधिवक्ता को जांच और अगवा किए गए व्यक्ति की बरामदगी के...