काशीपुर, फरवरी 7 -- काशीपुर, संवाददाता। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश मनोज गर्ब्याल की अदालत ने किसान सुखवंत सिंह आत्महत्या मामले में दो आरोपियों की अग्रिम जमानत खारिज कर दी है। आईटीआई कोतवाली क्षेत्र के ग्राम पैगा निवासी किसान सुखवंत सिंह पुत्र तेजा सिंह ने बीते 10-11 जनवरी की देर रात जमीन खरीद-फरोख्त में लगभग चार करोड़ की धोखाधड़ी से परेशान होकर काठगोदाम स्थित एक होटल में खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली थी। इस घटनाक्रम में मृतक सुखवंत सिंह के भाई परविंदर सिंह ने 12 जनवरी को मुख्य आरोपी अमरजीत सिंह समेत 26 लोगों के खिलाफ आईटीआई कोतवाली में नामजद मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें 18 लोगों ने पूर्व में हाईकोर्ट से गिरफ्तारी पर स्टे ले लिया था। इस घटनाक्रम में सुखवंत सिंह पन्नू व वीर पाल सिंह पन्नू निवासी ग्राम भरतपुर थाना कुंडा को भी नामजद किया गय...
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