नोएडा। विक्रम शर्मा, जुलाई 27 -- नोएडा के सेक्टर-18 में बने डीएलएफ मॉल के लिए दी गई जमीन के मुआवजे के मामले में अब नया मोड़ आ गया है। एक किसान ने फर्जीवाड़ा कर नोएडा प्राधिकरण से 295 करोड़ रुपये मुआवजा ले लिया। इसका खुलासा होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व के अपने आदेश को रद्द कर नए सिरे से जांच करने को कहा है। अब प्राधिकरण कोर्ट में जमा कराई मुआवजे की पूरी रकम वापस मांगेगा। सुप्रीम कोर्ट ने तीन साल पहले नोएडा प्राधिकरण को 1 लाख 10 हजार रुपये प्रतिवर्ग मीटर के हिसाब से बेंगलुरु के किसान रेड्डी विरेन्ना को मुआवजा देने का आदेश दिया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नोएडा प्राधिकरण ने रेड्डी विरेन्ना से बातचीत कर मुआवजा राशि के रूप में 295 करोड़ रुपये देने पर सहमति बनाई। प्राधिकरण ने यह रकम सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी थी। इसके बाद एक अन्य किसान...
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