अंबेडकर नगर, फरवरी 1 -- अम्बेडकरनगर, संवाददाता। दलित के साथ मारपीट के मामले में दोषी किसान नेता को सत्र परीक्षण के दौरान विशेष न्यायाधीश राम विलास सिंह ने वर्ष भर के कारावास और छह हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया। इसी के क्रासकेस में दोषी को तीन वर्ष के कारावास के साथ छह हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया है। मामला दशक भर पूर्व सम्मनपुर थाना क्षेत्र का है। कजपुरा निवासी दलित दरशूराम पुत्र झिनकू को जमीनी विवाद के चलते आठ जनवरी 2011 की रात को गांव के ही किसान नेता चलाकू पाल उर्फ नन्हें लाल पुत्र रामदेव ने जमकर मारापीटा था जिसमें उन्हें गम्भीर चोटें आईं थीं। सत्र परीक्षण के दौरान विशेष लोक अभियोजक सुपीप मिश्र ने वादी मुकदमा समेत अन्य गवाहों को परीक्षित कराते हुए कठोर दंड के लिए दलीलें दी जबकि बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने अपने मुवक्किल के समर्थन में ...
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