अमरोहा, जुलाई 3 -- ट्रेन की चपेट में आकर हुई किसान की मौत को आत्महत्या बताकर बैंक और बीमा कंपनी ने क्लेम देने से इनकार कर दिया। मामले की सुनवाई के दौरान उपभोक्ता फोरम ने क्लेम के दो लाख रुपये नौ प्रतिशत ब्याज समेत देने का आदेश दिया। शारीरिक, मानसिक व आर्थिक क्षति के लिए 15 हजार तो वहीं वाद व्यय खर्च के रूप में 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। गजरौला की टीचर्स कॉलोनी में नीरज उर्फ निमिषराज का परिवार रहता है। उनके परिवार में पत्नी सुमन के अलावा बेटा अतुल कुमार और दीपक कुमार है। नीरज उर्फ निमिषराज एचडीएफसी बैंक से एक पॉलिसी कराई थी। जिसकी मियाद 18 जुलाई 2018 से शुरू होकर 17 जुलाई 2021 तक थी। नीरज उर्फ निमिषराज 1153 रुपये की किस्त भी लगातार जमा कर रहे थे। बीमा धारक की किसी भी प्रकार से दुर्घटना में मृत्यु होने पर पॉलिसी में दो लाख रुपये का डि...
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