आगरा, मई 3 -- किसान ने कोल्डस्टोर में 646 पैकेट आलू रखे थे। चार माह बाद जब वह निकासी के लिए पहुंचा तो आलू नहीं मिले। किसान का आरोप है कि कोल्डस्टोर संचालक ने उसकी अनुमति के बिना आलू बेच दिए और रकम नहीं दी। न्याय के लिए किसान ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग प्रथम में मुकदमा दायर किया। आयोग के अध्यक्ष सर्वेश कुमार ने आदेश दिया कि कोल्डस्टोर संचालक किसान को आलू की कीमत एक लाख 14 हजार 665 रुपये छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित दे। इसके साथ मानसिक कष्ट और वाद व्यय के लिए 15 हजार रुपये अतिरिक्त देने होंगे। वादी किशन सिंह, निवासी ग्राम असरोई थाना इगलास जिला अलीगढ़, ने अधिवक्ता घूरेलाल वरुण के माध्यम से आयोग में मामला दाखिल किया। किसान ने बताया कि 26 मार्च 2015 को उसने मैसर्स विनायक प्रिजर्वेशन प्राइवेट लिमिटेड फाउंड्रीनगर, हाथरस रोड, थाना एत्म...