बुलंदशहर, दिसम्बर 8 -- अपर सत्र न्यायाधीश-4 प्रमोद गुप्ता के न्यायालय ने वर्ष 2019 में खुर्जा नगर कोतवाली के जंक्शन क्षेत्र में जमीन के विवाद में किसान की निर्मम हत्या में भाई-भाभी और भतीजे समेत चार अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने अभियुक्तों पर 12-12 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता नितिन त्यागी एवं मुकदमा वादी के अधिवक्ता एसपी सिंह और शाकिर अली ने बताया कि 18 जुलाई 2019 को खुर्जा नगर कोतवाली के जंक्शन क्षेत्र के गांव मैना निवासी रेनू देवी ने खुर्जा कोतवाली नगर में तहरीर दी थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि 17 जुलाई 2019 को उनके पति जालिम सिंह ने गांव अरनिया मौजपुर स्थित अपनी जमीन का एक प्लॉट मुन्नी देवी निवासी रकराना शाहपुर के नाम रजिस्ट्री कराया था। प्लॉट की रजिस्ट्री कराने के बाद जालिम सिंह...
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