बुलंदशहर, मई 13 -- अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/त्वरित न्यायालय न्याय कक्ष संख्या-तीन शिवानंद ने वर्ष 2018 को खुर्जा नगर क्षेत्र में किसान की हत्या के मामले में अभियुक्त को उम्रकैद की सजा सुनाई है। न्यायाधीश ने अभियुक्त पर 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न भरने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मंगलवार को एडीजीसी ध्रुव कुमार वर्मा ने बताया कि 20 अगस्त 2018 को वादी अभिषेक चौधरी निवासी गांव किसुआगढ़ी सारंगपुर ने थाना खुर्जा नगर में तहरीर दी थी, जिसमें उसने बताया था कि घटना वाले दिन उसके पिता अशोक कुमार घर से खेत पर जाने की कहकर निकले थे। आरोप है कि रात को उसके पिता अशोक कुमार की दूसरे पक्ष के आरोपी मदन सिंह पुत्र हरीराम सिंह ने रंजिश के चलते ईंट से वारकर हत्या कर शव को अपने घर के बाहर फेंक दिया। खुर्जा पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर आ...