गोरखपुर, जनवरी 15 -- किसानों को राहत देते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। अब प्रदेश में यूरिया उर्वरक के साथ किसी भी प्रकार के गैर-अनुदानित उर्वरकों की बिक्री नहीं हो सकेगी। शासन ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा है कि 01 जनवरी से यूरिया आपूर्ति करने वाली कंपनियों, थोक व फुटकर विक्रेताओं द्वारा गैर-अनुदानित उर्वरकों की टैगिंग और बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। आदेश के उल्लंघन पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। उप कृषि निदेशक धनंजय सिंह ने बताया कि लगातार यह शिकायतें आ रही थीं कि यूरिया की आपूर्ति करने वाली कंपनियां अपने वितरकों और फुटकर विक्रेताओं के माध्यम से किसानों को यूरिया के साथ गैर-अनुदानित उर्वरक खरीदने के लिए बाध्य कर रही हैं। इस संबंध में शासन स्तर पर सात बार कंपनियों के प्रतिनिधियों, थोक एवं खुदरा विक्रेताओं के साथ ...