बाराबंकी, सितम्बर 12 -- बाराबंकी। किसानों को बिक्री की अनुदानित यूरिया को यूरिया फार्मलडिहाइड व रेजिन निर्माताओं को बेचने के मामले में मेसर्स अग्रवाल एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज, नाका सतरिख के खिलाफ नगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया गया है। जिला कृषि अधिकारी द्वारा यह केस दर्ज कराया गया है। पुलिस आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जीएसटी विभाग ने पकड़ा मामला: भारत सरकार के रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय और महानिदेशक वस्तु एवं सेवाकर आसूचना (डीजीजीआई) की जांच में यह सामने आया कि फर्म ने कृषि ग्रेड यूरिया का दुरुपयोग किया जा रहा है। मेसर्स अग्रवाल एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज, नाका सतरिख फर्म द्वारा इसे यूरिया फार्मलडिहाइड व रेजिन निर्माताओं को बेची गई है। इस फर्म के पार्टनर विकास अग्रवाल ने सीजीएसटी अधिनियम 2017...