धनबाद, मार्च 18 -- धनबाद, प्रतिनिधि शादी की नीयत से किशोरी को बहला फुसलाकर ले जाने और दुष्कर्म करने के मामले में सोमवार को कोर्ट ने फैसला सुनाया। पोक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने मामले के दोषी कोइरीबांध झरिया निवासी निहाल बर्मन को 20 वर्ष कैद और 10 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया। 11 मार्च को अदालत ने निहाल को दोषी करार दिया था। कोर्ट ने सोमवार को सजा की बिंदु पर सुनवाई की। प्राथमिकी पीड़िता की मां की शिकायत पर झरिया थाने में पांच सितंबर 2024 को दर्ज की गई थी। प्राथमिकी के मुताबिक चार सितंबर 2024 की सुबह आठ बजे पीड़िता कॉलेज जाने के लिए बोलकर घर से निकली थी। दोपहर करीब 12 बजे जब वह घर वापस आई तो उसने अपनी मां को बताया कि निहाल उसे जबरन झरिया के एक लॉज में ले गया और दुष्कर्म किया। अनुसंधान के बाद पुलिस ने 31 अक्तूबर...