गोपालगंज, अगस्त 2 -- -सुनवाई के दौरान किशोरों ने अदालत से की थी सुधरने का अवसर देने की अपील -30 दिनों की सेवा पूरी होने के बाद संबंधित इमाम किशोर न्याय बोर्ड को सौंपेंगे रिपोर्ट गोपालगंज, विधि संवाददाता किशोर न्याय बोर्ड, गोपालगंज के प्रधान मजिस्ट्रेट नीलेश भारद्वाज की अदालत ने मारपीट और एससी-एसटी एक्ट से जुड़े एक मामले में दो विधि विरुद्ध बालकों को दोषी पाते हुए उन्हें 30 दिन तक मस्जिद में सेवा करने की सजा सुनाई है। यह मामला नगर थाना क्षेत्र के एक गांव का है, जहां करीब सवा वर्ष पूर्व एक महिला सहित छह लोगों के साथ मारपीट की गई थी और उन्हें जातिसूचक शब्दों से अपमानित किया गया था। इस मामले में अन्य आरोपियों के साथ दो नाबालिग भी नामजद थे। सुनवाई के दौरान दोनों किशोरों और उनके अभिभावकों ने अदालत से क्षमा याचना करते हुए सुधरने का अवसर देने की ...