गोपालगंज, जुलाई 30 -- उचकागांव थाने के एक गांव में सवा वर्ष पूर्व हुई मारपीट में आरोपित था किशोर किशोर न्याय बोर्ड के प्रधान मजिस्ट्रेट नीलेश भारद्वाज ने मामले में सुनाई सजा गोपालगंज,विधि संवाददाता। किशोर न्याय बोर्ड गोपालगंज के प्रधान मजिस्ट्रेट नीलेश भारद्वाज की कोर्ट ने 15 महीने पुराने मारपीट के एक मामले में आरोपित किशोर को उसकी दोष स्वीकृति के आधार पर थावे दुर्गा मंदिर में तीस दिन तक सेवा करने की सजा सुनाई है। बताया जाता है कि उचकागांव थाने के एक गांव निवासी दंपती सहित चार लोगों को 25 मार्च 2024 को मारपीटकर घायल कर दिया गया था। मामले में अन्य लोगों के अलावे एक किशोर भी आरोपित था। सुनवाई के दौरान विधिविरुद्ध बालक ने कहा कि उसे माफ करते हुए सुधरने का मौका दिया जाए। बड़ा होकर वकील बनना चाहता हूं। उसने यह भी कहा कि समाज की मुख्य धारा से ज...