गोपालगंज, जनवरी 7 -- गोपालगंज, विधि संवाददाता। किशोर न्याय बोर्ड गोपालगंज के प्रधान मजिस्ट्रेट नीलेश भारद्वाज की कोर्ट ने करीब डेढ़ वर्ष पुराने युवक को चाकू से हमला कर घायल कर देने के मामले में आरोपित किशोर को दोषी पाते हुए थावे दुर्गा मंदिर में तीस दिन तक सेवा करने की सजा सुनाई है। यह सजा उसकी दोष स्वीकृति के आधार पर सुनाई गई है। बताया जाता है कि 4 अगस्त 2024 को नगर थाने के घोष मोड़ पर थावे थाने के गउदरी पथराना गांव के अभिषेक कुमार को चाकू मारकर घायल कर दिया गया था। मामले में को लेकर नगर थाने के ही एक गांव के किशोर सहित दो लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। कोर्ट में सुनवाई के दौरान विधिविरुद्ध बालक ने कहा कि बचपना में उससे गलती हो गई है। उसे माफ करते हुए सुधरने का मौका दिया जाए। उसने यह भी कहा कि समाज की मुख्य धारा से जुड़ना चाहत...