गोपालगंज, अगस्त 4 -- गोपालगंज। विधि संवाददाता किशोर न्याय बोर्ड गोपालगंज के प्रधान मजिस्ट्रेट नीलेश भारद्वाज की कोर्ट ने चार माह पुराने आर्म्स एक्ट के एक मामले में आरोपित किशोर को उसकी दोष स्वीकृति के आधार पर दोषी पाते हुए थावे दुर्गा मंदिर में तीस दिन तक सेवा करने की सजा सुनाई है। बोर्ड ने कहा कि यह कार्य मंदिर के प्रधान पुजारी के पर्यवेक्षण में किया जाएगा। वहीं एक माह के बाद इस संबंध में प्रधान पुजारी अपना प्रतिवेदन किशोर न्याय बोर्ड को देंगे कि किशोर ने निर्धारित समय तक ठीक से मंदिर में सेवा की है। कोर्ट ने सभी संबंधित लोगों को विधिविरुद्ध बालक की पहचान उजागर नहीं करने का भी आदेश दिया। बताया जाता है कि 24 अप्रैल 2025 को आर्म्स के साथ दो साथियों सहित मीरगंज थाने के एक गांव के किशोर को पकड़ा गया था।

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