फिरोजाबाद, अगस्त 8 -- न्यायालय ने 21 वर्ष पूर्व किशोर का फिरौती के लिए अपहरण कर डाकू को सौंपने के दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उस पर अर्थ दंड लगाया। अर्थ दंड न देने पर उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। थाना सिरसागंज के गांव सूरजपुर दुगमई निवासी रोवी पुत्र सोमेंद्र को गांव के निवासी सत्यपाल व एक अन्य ने बाइक दिलवाने के नाम पर सात हजार रुपया लिए थे। काफी दिनों तक मोटरसाइकिल न दिलाने पर उसने रुपये मांगे। दोनों 17 जुलाई 2004 को मोटर साइकिल दिलवाने की कहकर अपने साथ ले गए थे। उन्होंने को इटावा ले जाकर दस्यु अरविंद गुर्जर को सुपुर्द करके गैंग से 50 हजार रुपये ले आए। ऐसा उसके बाबा ने तहरीर में कहा है। बाद में परिजन अरविंद गुर्जर से तीन लाख की फिरौती देकर उसे छुड़वाकर लाए। उसके बाबा ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया। उन्होंने कहा कि उसके नाती ने अर...