चित्रकूट, नवम्बर 30 -- चित्रकूट। संवाददाता अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट रेनू मिश्रा की अदालत ने किशोर के साथ कुकर्म करने के मामले में दोषी को 20 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने दोषी को पांच हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। कर्वी कोतवाली क्षेत्र के एक वादी ने बीते एक अगस्त 2020 को तहरीर देकर ननकू पांडेय उर्फ कृष्ण मुरारी निवासी शंकर बाजार कर्वी के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया था। बताया कि ननकू ने उसके आठ वर्षीय बेटे को लालच देकर उसके साथ कुकर्म किया। अपर जिला शासकीय अधिवक्ता विशेष पॉक्सो एक्ट तेज प्रताप सिंह ने बताया कि पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दूसरे ही दिन दो अगस्त को नामजद आरापित को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद 29 अगस्त 2020 को कोर्ट में आरोपपत्र दाखिल किया। न्यायालय अभियोजन व बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं की दल...