लखनऊ, अगस्त 3 -- मोहनलालगंज क्षेत्र के जंगल में मवेशी चराने गए 17 वर्षीय किशोर की खुरपे से हत्या के जुर्म में अपर सत्र न्यायाधीश ने दो महिलाओं समेत तीन को उम्र कैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने सभी पर पांच-पांच हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। अभियोजन पक्ष क मुताबिक घटना मोहनलालगंज के खुजौली गांव के जंगल की है। खुजौली निवासी शांति यादव ने 26 जून 2014 को मोहनलालगंज थाने में मुकदमा दर्ज कराया कि बड़ा बेटा पंकज (17) और छोटा बेटा रवि बकुलवाहार जगल में मवेशी चराने गए थे। इसी जंगल में गांव की ही राम दुलारी उर्फ उल्लो, सरोज उर्फ चोहाना तता दिनेश उर्फ पच्चू भी मवेशी चराने गए थे। जंगल में बेर खाने को लेकर पंकज से विवाद हो गया। आरोप लगाया कि रामदुलारी, सरोज तथा दिनेश ने लाठी डंडा के साथ खुरपे से पंकज पर हमला कर दिया। पंकज को आरोपियों से छुड़ाने गया रवि...