गोपालगंज, जुलाई 7 -- 50- 50 हजार रुपए अर्थदंड देने का भी कोर्ट ने दिया है आदेश एडीजे 9 राकेश रंजन सिंह की कोर्ट ने आरोपितों को सुनाई सजा गोपालगंज, विधि संवाददाता। एडीजे 9 राकेश रंजन सिंह की कोर्ट ने किशोर की हत्या कर गन्ने के पत्ते से शव को जला दिए जाने के तीन वर्ष पुराने मामले में दो सगे भाइयों सहित तीन आरोपितों को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास और 50- 50 हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड की राशि का भुगतान नहीं करने पर उन्हें दो - दो वर्ष की अतिरिक्त सजा भी काटनी पड़ेगी। अभियोजन पक्ष से एपीपी विजय कुमार वर्मा और बचाव पक्ष से अधिवक्ता अबू शमीम अंसारी व शैलेंद्र तिवारी की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने दो अलग-अलग अभिलेखों के माध्यम से आरोपी पंकज कुमार , गोविंद कुमार एवं दीपक कुमार को सजा सुनाई। बताया जाता है कि 31 मार्च 2022 को गोपालपु...