बागपत, जुलाई 22 -- खेकड़ा कस्बे के रहने वाले किशोरी की बड़ागांव जंगल में ले जाकर हत्या करने वाले एक आरोपी को दोषसिद्ध करार दिया गया है, जबकि एक हत्यारोपी के खिलाफ किशोर न्यायालय में चल रही है। न्यायाधीश ने सजा पर सुनवाई के लिए 24 जुलाई की तारीख नियत की है। एडीजीसी गगन गौड ने बताया कि खेकड़ा कस्बे की पट्टी रामपुर के रहने वाले श्याम सुंदर ने 24 नवंबर 2015 को खेकड़ा कोतवाली पर मुकदमा दर्ज कराया था। उसका कहना था कि उसका 17 वर्षीय पुत्र सचिन उर्फ बोबी 23 नवंबर की शाम अपने दोस्त बिट्टू निवासी बड़ागांव के पास गया था। बताया कि देररात तक भी वह वापस नहीं लौटा, तो पुलिस को घटना की सूचना दी गई। बताया कि 24 नवंबर की सुबह बड़ागांव जंगल में किसान संत ठेकेदार के खेत में उसके बेटे का शव पड़ा मिला। उसकी ईंटों से कुचलकर हत्या की गई थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम क...
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