मुजफ्फरपुर, अगस्त 26 -- मुजफ्फरपुर, प्रमुख संवाददाता। महादलित परिवार के किशोर की गोली मारकर हत्या के मामले में दोषी करार खबड़ा गांव के कुंदन ओझा को विशेष एससी-एसटी न्यायाधीश अजय कुमार मल्ल ने सोमवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही हत्या और आर्म्स एक्ट में 60 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर तीन माह अतिरिक्त कैद होगी। सजा सुनाने के बाद कुंदन ओझा को जेल भेज दिया गया। मामले में स्पेशल पीपी जयमंगल प्रसाद ने 10 गवाहों का कोर्ट में बयान दर्ज कराया, जो सजा का मूल आधार बना। आरोपित कुंदन ओझा के खिलाफ पुलिस ने 14 दिसंबर 2023 को न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की थी। एसपीपी ने बताया कि घटना 27 जुलाई 2023 की है। अनिता देवी के फर्द बयान पर कुंदन ओझा पर एफआईआर दर्ज की गई थी। अनिता के पुत्र आकाश कुमार (16) की गोली मारकर ह...