उन्नाव, जुलाई 14 -- उन्नाव। विशेष न्यायालय एससी एसटी ने सात साल पहले एयरगन से गोली मारकर किशोर की हत्या के मामलें में आरोपी को दोषी माना है। न्यायालय ने इस अपराध को गंभीर मानते हुए दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए बीस हजार रूपए अर्थदंड़ जुर्माने से दंड़ित किया है। अचलगंज थाना क्षेत्र जमुनीखेड़ा गांव निवासी पप्पू पासी ने 7 सितंबर 2017 को गांव में रहने वाले रामस्वरूप पर आठ वर्षीय बेटे अर्पित की एयरगन से गोली मारकर हत्या करने व एससी एसटी एक्ट की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वादी के मुताबिक उसका आरोपी रामस्वरूप से सहन का विवाद चल रहा था। इसको रंजिश को मानकर 7 सितंबर 2017 का आरोपी रामस्वरूप ने अपने चचेरे भाई की एयनगन से हैंडपाइप से पानी भरने गए उसके बेटे अर्पित पर फायर किया था। गोली लगने से अर्पित गंभीर रूप से घायल हो गया। जिसे इलाज के लिए परिजन ...