वाराणसी, जून 27 -- वाराणसी। गंगा में डूबोकर किशोर को मारने के मामले में अशर्फी नगर (मंडुआडीह) निवासी धीरज कुमार और रोहनिया (मड़ाव) निवासी दीपक कुमार के खिलाफ अदालत ने मुकदमा दर्ज कर विवेचना करने का आदेश भेलूपुर थाना प्रभारी को दिया है। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मनीष कुमार की कोर्ट में अशर्फी नगर की माला देवी ने केस दर्ज कराने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। माला देवी के मुताबिक उसके पति कमला प्रसाद बरेका के सूर्य सरोवर के पास आइसक्रीम की स्टॉल लगाते हैं। उनका 15 वर्षीय पुत्र हिमांशु भी हाथ बंटाता था। आरोप है कि धीरज और दीपक अक्सर उसकी दुकान पर आते और आइसक्रीम खाते थे। पैसे मांगने पर हिमांशु को मारने-पीटने और जान से मारने की धमकी देकर डराते। इस बात की जानकारी होने पर जब उसने दोनों के घरवालों शिकायत की। इससे दोनों उनके बेटे से रंजिश रखने लगे।...
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