अलीगढ़, नवम्बर 28 -- अलीगढ़, वरिष्ठ संवाददाता। महुआखेड़ा क्षेत्र में चार साल पहले किशोरी से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में एडीजे पॉक्सो तृतीय विनय तिवारी की अदालत ने दो लोगों को 20-20 साल कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। पूरे 50 हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए हैं। विशेष लोक अभियोजक संजय शर्मा ने बताया कि 28 मई 2021 को महुआखेड़ा थाना क्षेत्र के एक इलाका निवासी व्यक्ति ने मुकदमा दर्ज कराया था। इसमें कहा था कि घटना से चार महीने पहले गांव के अंसार व लालू उर्फ लालुद्दीन उनकी 15 साल की बहन को एक महिला के मकान में ले गए। वहां उसके साथ दुष्कर्म किया। साथ ही अश्लील वीडियो बना ली। इसे वायरल करने की धमकी देकर उसे चुप कर रखा था। जैसे-तैसे हिम्मत करके बहन ने घटना के बारे में बताया। पुलिस ने अंसार व...
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